किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
मुजफ्फरनगर, 2 सितंबर : उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
सरकारी वकील संजय चौहान ने कहा कि विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी गौतम को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 452, और 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत दोषी ठहराया. यह भी पढ़ें : Musewala Massacre: पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या के मामले में केन्या, अजरबैजान से हिरासत में लिए गए संदिग्ध
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष पॉक्सो वकील पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि घटना आठ जुलाई 2021 को हुई थी.
Tags
संबंधित खबरें
Ayushman Card Campaign: योगी सरकार के विशेष अभियान में तीन माह में बने करीब 18 लाख नए आयुष्मान कार्ड
Mirzapur Rabies Case: कुत्ते के काटने के 4 महीने बाद किशोर में दिखे रेबीज के लक्षण, पानी से डर और कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा
Farrukhabad News: यूपी के फर्रुखाबाद में गैस की लाइन बनी मौत की कतार, सिलेंडर के इंतजार में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम; सरकार पर उठे सवाल
Lucknow Shocker: लखनऊ में रूह कंपा देने वाली वारदात, महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या; बचाने आए दिव्यांग मासूम बेटे को भी उतारा मौत के घाट
\