जींद (हरियाणा), 16 जुलाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने जुर्म में दो दोषियों को उम्रकैद तथा 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अलेवा थाना पुलिस ने 11 जुलाई 2019 को गांव अलेवा के निकट तालाब से बोरी में बंद शव बरामद किया था। मृतक की शिनाख्त गांव बिरथे बाहरी कैथल निवासी परमजीत के रूप में हुई थी।
अलेवा थाना पुलिस ने परमजीत के पिता मेहर सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान पुलिस ने गांव बिरथे बाहरी निवासी सुखदेव तथा गुरदान को गिरफ्तार किया।
शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने सुखदेव तथा गुरदान को उम्रकैद तथा 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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