देश की खबरें | सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो लोग को आजीवन कारावास

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जिले की एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो लोग को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), 28 जुलाई जिले की एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो लोग को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

जिला न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने इस मामले में परवेज परवाज और महमूद उर्फ जुम्मन बाबा को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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इस महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीश ने कहा कि दोनों दोषियों से वसूली गयी जुर्माने की राशि बलात्कार पीड़िता के पुर्नवास में लगायी जाएगी।

महिला द्वारा शिकायत मं बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने परवेज और जुम्मन के खिलाफ यह मामला चार जून 2018 को राजघाट थाने में दर्ज किया था। सितंबर 2018 में दोनों को जेल भेज दिया गया।

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गौरतलब है कि बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए परवेज ने 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मोहर्रम पर दो समुदायों के बीच संघर्ष के बाद 27 जनवरी 2007 को योगी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर महाराणा प्रताप चौराहे के पास भड़काऊ भाषण दिया था।

इस याचिका को में सह-याची असद हयान ने मंगलवार को एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि गोरखपुर अदालत के इस फैसले के खिलाफ वह उच्च न्यायालय जाएंगे क्योंकि परवेज के खिलाफ बलात्कार का उक्त मामला फर्जी है।

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