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देश की खबरें | गर्भवती दिव्यांग महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के गोंदिया की जिला अदालत ने 2021 में धारदार हथियारों से एक गर्भवती दिव्यांग महिला की हत्या के मामले में उसके पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

देश की खबरें | गर्भवती दिव्यांग महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास

गोंदिया, 30 जून महाराष्ट्र के गोंदिया की जिला अदालत ने 2021 में धारदार हथियारों से एक गर्भवती दिव्यांग महिला की हत्या के मामले में उसके पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने मुख्य आरोपी मोहम्मद समीर मोहम्मद असलम शेख और उसके दो साथियों आसिफ शेरखान पठान (35) और प्रफुल्ल पांडुरंग शिवंकर (25) पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।

तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शेख एक आपराधिक प्रवृत्ति वाला मजदूर है। उसका सखू उर्फ ​​शीतल शामराव राउत (30) से प्रेम संबंध था और उसने उससे शादी भी कर ली थी। हालांकि जब वह गर्भवती हो गई, तब उसने उससे दूरी बढ़ानी शुरू कर दी और दूसरी महिला से सगाई कर ली जिससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

राउत से छुटकारा पाने के लिए शेख ने पठान और शिवंकर के साथ साजिश रची। 22 जून, 2021 को शेख गर्भवती राउत को अपनी मोटरसाइकिल पर गोंदिया जिले के एक जंगल में ले गया जहां दो अन्य लोग उसका इंतजार कर रहे थे।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि तीनों ने राउत पर धारदार हथियारों से हमला किया और उसके शव को जंगल में फेंक दिया।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था और अपराध के तीन सप्ताह के भीतर तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 30, 2024 08:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).