देश की खबरें | केरल में दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल के कोझिकोड जिले में एक नाबालिग दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार लोगों को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि चौथे दोषी को 30 साल जेल की सजा दी। यह मामला दो साल पहले का है।
कोझिकोड, 31 अक्टूबर केरल के कोझिकोड जिले में एक नाबालिग दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार लोगों को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि चौथे दोषी को 30 साल जेल की सजा दी। यह मामला दो साल पहले का है।
विशेष त्वरित अदालत के न्यायाधीश सुहैब एम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दलित लड़की के खिलाफ अत्याचार के अपराध के लिए तीनों - सयुज, राहुल और अक्षय को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील मनोज अरूर ने कहा कि चौथे आरोपी शिबू को एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, क्योंकि वह खुद एक दलित है।
अभियोजक के मुताबिक, अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराया और 30 साल जेल की सजा सुनाई।
इसके अलावा अदालत ने चारों लोगों पर कुल 5.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के मुताबिक, अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय लड़की के साथ तीन अक्टूबर, 2021 को जिले के एक पर्यटक स्थल पर नशीला पदार्थ मिला जूस पिलाने के बाद चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 31, 2023 10:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

