देश की खबरें | ईंट से सिर कुचल कर हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने विवाह समारोह में ईंट मारकर व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जींद (हरियाणा), तीन नवंबर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने विवाह समारोह में ईंट मारकर व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव अलेवा चहल पत्ती निवासी रमेश ने 17 फरवरी 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भतीजे सोनू की की घुड़चढ़ी के दौरान गांव का दीपक महिलाओं के बीच आकर नाचने लगा।
उन्होंने बताया कि दूल्हे के के चाचा गुलाब सिंह ने जब दीपक को महिला के बीच से हटाया तो वह नाराज हो गया और उसने ईंट से गुलाब सिंह का सिर फोड़ दिया और वहां से फरार हो गया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि घायन गुलाब सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अलेवा थाना पुलिस ने मृतक के भाई रमेश की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
वहीं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने ही बृहस्पतिवार को हत्या के जुर्म में दोषी दीपक को उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने तथा अपहरण की कोशिश करने के जुर्म में दोषी को पांच वर्ष का कारावास तथा 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नरवाना शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने नौ अगस्त, 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 वर्षीय बच्ची सुबह स्कूल जा रही थी, उसी दौरान बेलरखां निवासी विक्रम ने उसके साथ अश्लील हरकत की और कार में डालकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया।
शहर थाना नरवाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने बृहस्पतिवार को बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने और अपहरण का प्रयास करने के जुर्म में दोषी विक्रम को पांच वर्ष का कारावास तथा 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 03, 2022 06:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

