प्रतापगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति की एक नाबालिग किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
प्रतापगढ़ (उप्र), 30 सितंबर: प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति की एक नाबालिग किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी की अदालत ने दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राम अवध मौर्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेन्द्र त्रिपाठी ने घटना के संदर्भ में बताया कि पीड़ित ने थाना उदयपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 नवंबर 2017 को आरोपी राम अवध मौर्य ने पीड़िता को घर में अकेली देखकर उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर उससे दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की भी धमकी दी. त्रिपाठी ने बताया कि मौर्य रायबरेली जिले के कस्बे नसीराबाद का निवासी है.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी राम अवध के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की और फिर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया. अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर राम अवध मौर्य को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की कुल राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया.
सं आनन्द
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2023 03:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

