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देश की खबरें | गोंडा में पत्नी एवं दो बच्चों की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्‍वरित अदालत नवीन) नम्रता अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति इलियास को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी तथा उसपर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

देश की खबरें | गोंडा में पत्नी एवं दो बच्चों की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्‍वरित अदालत नवीन) नम्रता अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति इलियास को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी तथा उसपर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने इलियास की मां जैतून निशा एंव दो अन्य आरोपी महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष तीनों महिलाओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में नाकाम रहा है, इसलिए उन्हें आरोपों से बरी किया जाता है।

चतुर्वेदी ने बताया कि करीब छह वर्ष पूर्व जिले के छपिया थाना क्षेत्र के वीरपुर भटपुरवा में शहनाज बेगम (26) तथा उसके दो बच्चों फरीद (चार) एवं साबरीन (तीन) की हत्या कर शवों को एक तालाब में फेंक दिया गया था।

उनके अनुसार इस प्रकरण में शहनाज के पिता एवं बलरामपुर जिले के सादुल्लाह नगर मुअज्जम अली ने उसके पति इलियास (30), सास जैतून निशा एवं गांव की ही दो अन्य महिलाओं के खिलाफ स्थानीय थाने में हत्या एवं अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था।

अभियोजन के मुताबिक इलियास ने 21 जनवरी 2018 को अपनी मां जैतून निशा एवं दो अन्य महिलाओं के सहयोग से पत्नी एवं दोनों बच्चों की हत्या कर दी थी तथा शवों को पास के तालाब में फेंक दिया थी।

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 06, 2024 08:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).