जाजपुर, 17 नवंबर : ओडिशा के जाजपुर जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले जादू-टोना करने के संदेह में एक दंपति को जलाकर मार डालने के जुर्म में 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इस मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए जाजपुर रोड अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश आचार्य ने बृहस्पतिवार को उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात जुलाई, 2020 को देर शाम कलिंग नगर क्षेत्र के निमापाली गांव में कई ग्रामीण जादू-टोना का संदेह जताते हुए शैला बालमुज और सांबरी बालमुज के घर में घुस गए और उन्होंने उनपर हमला कर दिया. यह भी पढ़ें : Noida: यमराज का रूप धारण कर ट्रैफिक कर्मियों ने लोगों को किया जागरूक
बाद में इन लोगों ने उनके घर में आग लगा दी जिससे दोनों पति-पत्नी जलकर मर गये. सरकारी वकील रजत कुमार राउत के अनुसार, अदालत ने 20 गवाहों की गवाही एवं अन्य सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया.