भदोही (उत्तर प्रदेश), चार नवंबर उत्तर प्रदेश की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 80 साल के व्यक्ति को आठ साल की दलित बच्ची से बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा की जुर्माने की रकम पीड़ित दलित बच्ची को दी जाएगी।
25 फरवरी,2021 का यह बलात्कार का मामला जिले के ज्ञानपुर थाना इलाके के एक गांव का है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया की आठ साल की दलित बच्ची खेत में दोपहर लगभग तीन बजे घास काट रही थी, तभी मालिक चुन्नी लाल यादव (80) ने बच्ची के साथ बलात्कार किया।
इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाना पड़ा। इस मामले में दलित बच्ची के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया की इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया था।
अपर सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय पॉक्सो अदालत प्रथम मधु डोगरा की अदालत में इस मुकदमे की कार्रवाई और सुनवाई हुई।
विशेष लोक अभियोजक की दलील, सबूत और विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद मधु डोगरा की अदालत ने शुक्रवार को 80 साल के चुन्नी लाल यादव को बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
सं. जफर
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