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उपराज्यपाल ने डीएमसी अध्यक्ष को कथित राजद्रोह मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा, दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल की पीठ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डीएमसी अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा है।

उपराज्यपाल ने डीएमसी अध्यक्ष को कथित राजद्रोह मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा, दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा
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नयी दिल्ली, 11 मई आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) के अध्यक्ष को कारण बताओं नोटिस जारी किया है, उनके खिलाफ कथित रूप से ‘‘राजद्रोहपूर्ण और घृणा फैलाने वाला ’’ बयान देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज है।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल की पीठ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डीएमसी अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा है।

दिल्ली सरकार के अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 30 अप्रैल को पत्र लिखकर प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि वह डीएमसी कानून के प्रावधान चार के तहत खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे।

यह प्रावधान किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटाने से जुड़ा है।

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि उपराज्यपाल ने आठ मई को खान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वह इस मामले को उचित समय सीमा के भीतर सुलझा ले और खान को पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

गौरतलब है कि डीएमसी अध्यक्ष के रूप मे खान का कार्यकाल इसी वर्ष जुलाई में समाप्त हो रहा है।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 11, 2020 05:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).