देश की खबरें | विधेयक पर चर्चा के दौरान भावुक हुए नेता प्रतिपक्ष कटारिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भाजपा के वरिष्ठ विधायक व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बृहस्पतिवार को सदन में एक विधेयक पर चर्चा के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने रुंधे गले से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों के लिए कोचिंग संस्थानों पर निशाना साधा और कहा कि इन संस्थानों की जांच करवानी चाहिए।

जयपुर, 24 मार्च भाजपा के वरिष्ठ विधायक व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बृहस्पतिवार को सदन में एक विधेयक पर चर्चा के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने रुंधे गले से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों के लिए कोचिंग संस्थानों पर निशाना साधा और कहा कि इन संस्थानों की जांच करवानी चाहिए।

सदन में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान कटारिया ने पेपर लीक जैसी घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘इस बीमारी की जड़ कोचिंग संस्थान हैं। अगर मार करना चाहते हैं तो यहां करो, तभी इस संकट पर रोक लगेगी केवल मन को संतुष्ट करने का काम करोगे तो यह राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा ....जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है और इसके बाद जब परीक्षा देने जाता है तो रोते हुए लौटता है।’’

कटारिया ने रुंधे गले से कहा, ‘‘क्या दुख नहीं होता, हम लोगों के मन में रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपने इन सारे पैसे वालों के हाथ में सारी सरकारी नौकरियों को बेच दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं... पिछले आठ साल में जो नौकरी लगे हैं उनका भी पोस्टमार्टम करवाओ उनमें भी आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई सोचने वाला है इस पर? किस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतारकर सारे के सारे गरीबों की आशाओं पर पानी फेर दिया।’’

कटारिया ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के संगठित अपराध बनने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘इस संगठित अपराध को ठीक करना है तो जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनके पिछले आठ साल का रिकॉर्ड निकलवाओ, उनकी पड़ताल करो।’’

सदन ने भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी, अनुचित साधनों के इस्तेमाल व पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रावधानों वाले इस विधेयक को बृहस्पतिवार को पारित कर दिया। इस विधेयक में दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान हैं।

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