देश की खबरें | कोविड टीकाकरण: सरकार ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों को अब कोई नया पंजीकरण नहीं
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्र ने शनिवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे पर लगे कर्मियों का अब नये पंजीकरण की इजाजत नहीं होगी क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर कुछ ऐसे लाभार्थी इस श्रेणी में कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपने नाम सूचीबद्ध करा रहे थे जो पात्र नहीं हैं।
नयी दिल्ली, तीन अप्रैल केंद्र ने शनिवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे पर लगे कर्मियों का अब नये पंजीकरण की इजाजत नहीं होगी क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर कुछ ऐसे लाभार्थी इस श्रेणी में कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपने नाम सूचीबद्ध करा रहे थे जो पात्र नहीं हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में कहा कि 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों का पंजीकरण को-विन पोर्टल पर जारी रहेगा। उन्होंने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों (एफएलडब्ल्यू) का टीकाकरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें एचसीडब्ल्यू को टीका लगाया गया था और एफएलडब्ल्यू का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था।
कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू हुआ था।
पत्र में भूषण ने कहा कि एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू के टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर सभी प्रयास किए गए हैं।
भूषण ने कहा, ‘‘विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) में कुछ अयोग्य लाभार्थियों को एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है और निर्धारित दिशानिर्देशों का पूर्ण उल्लंघन कर टीकाकरण किया जा रहा है।"
पिछले कुछ दिनों में एचसीडब्ल्यू के ‘डेटाबेस’ में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘आज एनईजीवीएसी की बैठक में राज्य के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई और कोविड-19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) की सिफारिश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू की श्रेणियों में किसी नये पंजीकरण की तत्काल प्रभाव से इजाजत नहीं होगी। को-विन पोर्टल पर 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पंजीकरण की अनुमति जारी रहेगी।’’
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