कोविड-19: स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंटल क्लीनिकों के लिए दिशानिर्देश जारी किये
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि दंत चिकित्सक, उनके सहायक और दांत का इलाज कराने वाले रोगियों को आपस में संक्रमण का बड़ा जोखिम है क्योंकि दांत के इलाज में डॉक्टरों को रोगियों के करीबी संपर्क में आना होता है।
नयी दिल्ली, 19 मई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच दंत चिकित्सकों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) में डेंटल क्लीनिक बंद रहेंगे, हालांकि फोन पर रोगियों को परामर्श दिया जा सकता है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि दंत चिकित्सक, उनके सहायक और दांत का इलाज कराने वाले रोगियों को आपस में संक्रमण का बड़ा जोखिम है क्योंकि दांत के इलाज में डॉक्टरों को रोगियों के करीबी संपर्क में आना होता है।
इसमें कहा गया है कि कई रोगियों में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नहीं होते लेकिन वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए सुझाव दिया गया है कि डेंटल क्लीनिक जाने वाले सभी रोगी पूरी सावधानी के साथ ही इलाज कराएं।
परामर्श के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में डेंटल क्लीनिक बंद रहेंगे। हालांकि इन क्षेत्रों में फोन पर परामर्श लिया जा सकता है।
‘रेड’ जोन में पड़ने वाले दंत चिकित्सा केंद्रों पर आपात स्थिति में दांतों की सर्जरी कराई जा सकती है।
दिशानिर्देशों के अनुसार ‘ऑरेंज’ ओर ‘ग्रीन’ जोन में डेंटल क्लीनिक खुल सकते हैं, लेकिन केवल आपात स्थिति वाले रोगियों का इलाज किया जाना चाहिए।
सामान्य मामलों को अगले परामर्श तक टाला जा सकता है।
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