आइजोल, 11 अगस्त मिजोरम सरकार ने राज्य में पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन ईंधन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण राज्य में तेल के भंडार में कमी आने पर यह कदम उठाया गया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि तेल के भंडार में यह कमी इसलिए आई है कि तेल टैंकर या तो रास्ते में फंस गये हैं, या आइजोल बाईपास रोड पर हमांगखावथलीर और सेथवन इलाकों के बीच निरूद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद धीमी गति से आ रहे हैं।
आधिकारिक आदेश के मुताबिक, स्कूटर के लिये तीन लीटर, अन्य दोपहिया वाहन के लिये पांच लीटर, हल्के मोटर वाहन के लिये 10 लीटर, पिकअप ट्रक, मिनी ट्रक, जिप्सी के लिये 20 लीटर तथा नगर बसों और मध्यम ट्रकों के लिये 100 लीटर तेल देने की इजाजत दी गई है।
इसमें कहा गया है कि चावल की बोरियों और अन्य आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले वाहने को आने-जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में तेल दिये जाने की इजाजत होगी।
बयान में यह भी कहा गया है कि कंटेनर या डिब्बा लेकर पेट्रोल पंप पर जाना निषिद्ध है।
राज्य में कई पेट्रोल पंप पर मंगलवार सुबह से तेल नहीं है।
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