देश की खबरें | खेड़ा को विमान से उतारकर गिरफ्तार किया गया, अंतरिम जमानत मिली, कांग्रेस बोली: ‘टाइगर जिंदा है’

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई।

नयी दिल्ली/गुवाहाटी/रायपुर, 23 फरवरी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई।

इस बीच, सूत्रों ने कहा कि खेड़ा शुक्रवार को रायपुर पहुंचेंगे। उनके अनुसार उन्हें बृहस्पतिवार शाम को पहुंचना था, लेकिन कुछ अदालती प्रक्रियाओं को पूरा करने में विलंब हो गया।

खेड़ा को बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर खड़े इंडिगो के विमान से नीचे उतारा गया और बाद में गिरफ्तार किया गया। खेड़ा कई कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली से रायपुर जाने की तैयारी में थे जहां 24 फरवरी से कांग्रेस का तीन दिवसीय महाधिवेशन आरंभ हो रहा है।

कांग्रेस ने खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ''प्रतिशोध, उत्पीड़न और धमकी'' की राजनीति का नया उदाहरण और तानाशाही करार दिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उच्चतम न्यायालय से खेड़ा को राहत मिलने पर कहा, ‘‘टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है।’

गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटे बाद ही उच्चतम न्यायालय से खेड़ा को राहत मिल गई। न्यायालय ने उन्हें 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (खेड़ा) जब तक कि सभी प्राथमिकियों के संबंध में न्यायिक अदालतों के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन नहीं करते हैं, हम निर्देश देते हैं कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।’’

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा, ‘‘उपरोक्त आदेश मंगलवार (28 फरवरी) तक प्रभावी रहेगा।’’

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 फरवरी तय की।

खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री के बारे में उनकी कथित टिप्पणी के लिए असम के हाफलोंग थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले बयान देना, लांछन लगाना), 500 (मानहानि) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं।

दीमा हसाओ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयंक कुमार ने ‘पीटीआई-’ को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मुद्दों पर खेड़ा की टिप्पणियों को लेकर बुधवार को सैमुअल चांगसन नामक व्यक्ति ने हाफलोंग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

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