देश की खबरें | केरल : दुष्कर्म के आरोपी विधायक की जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज
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कोच्चि, दो दिसंबर केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें दुष्कर्म और हत्या का प्रयास करने के आरोपी कांग्रेस विधायक एल्धोज कुन्नापिल्ली को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
विधायक को दी गई सशर्त जमानत को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार और इस मामले की कथित पीड़ित ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं और दलील दी है कि असलियत का पता लगाने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
कांग्रेस विधायक पर दुष्कर्म और हत्या का प्रयास करने के अलावा हमला करने का भी आरोप है। कथित पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका अपहरण करने के बाद उससे दुर्व्यवहार किया गया।
एर्नाकुलम की एक सत्र अदालत ने आरोपी विधायक के खिलाफ इस साल अक्टूबर में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
इस मामले में विधायक समेत तीन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है जिसमें विधायक का एक निजी सहायक और उनका एक दोस्त शामिल है।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा करने के लिए उसे 30 लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया था।
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