देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने निलंबित आईपीएस शिवशंकर की गिरफ्तारी पर 23 अक्टूबर तक रोक लगाई
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कोच्चि, 19 अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने सोना तस्करी मामले की जांच कर रहे सीमा शुल्क विभाग द्वारा निलंबित आईपीएस अधिकारी तथा मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को गिरफ्तार किये जाने पर सोमवार को 23 अक्टूबर तक रोक लगा दी।
अदालत ने सीमाशुल्क (निवारण) आयुक्तालय को 23 अक्टूबर तक शिवशंकर की अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया।
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शिवशंकर ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिये गत शुक्रवार रात को नोटिस देने उनके आवास पर आए सीमा शुल्क अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गए थे, तभी उनके सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद अधिकारी उन्हें अपनी कार में नजदीकी अस्पताल ले गए।
उन्होंने कहा कि वह कई दिनों से पूछताछ के लिये बार-बार तिरुवनंतपुरम से कोच्चि का सफर करके थक गए हैं।
फिलहाल अस्पताल में भर्ती शिवशंकर ने कहा कि 90 घंटे से अधिक समय तक विभिन्न एजेंसी द्वारा लंबी पूछताछ के बाद भी किसी एजेंसी ने उन्हें आरोपी नहीं बताया है।
शिवशंकर ने अग्रिम जमानत की अपील करते हुए कहा कि वह अब तक सभी निर्देशों का पालन करते आए हैं और उनके फरार होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय ने सनसनीखेज सोना तस्करी मामले से संबंधित धनशोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिवशंकर को गिरफ्तार किये जाने पर 23 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी।
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