देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने थोक डीजल मूल्य वृद्धि फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

कोच्चि, 22 मार्च केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य संचालित तेल कंपनियों (ओएमसी) द्वारा थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल मूल्य में वृद्धि करने के फैसले अथवा आगे कीमतों में और बढ़ोतरी नहीं करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने जानना चाहा कि इनके दाम तय करने की प्रक्रिया किस तरह काम करती है।

उच्च न्यायालय का यह आदेश केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की याचिका पर आया है, जिसमें ओएमसी के थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दामों में 25 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि को चुनौती दी गई है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को दाम तय करने की प्रक्रिया का विवरण देने संबंधी निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति एन नागरेश ने कहा कि तेल कंपनियों को केएसआरटीसी जैसे सार्वजनिक सेवा प्रदाता के साथ अलग व्यवहार करना चाहिए।

अदालत ने कहा '' आपको सार्वजनिक सेवा प्रदाता के साथ अलग व्यवहार करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि केएसआरटीसी का संचालन कैसे होता है।''

हालांकि अदालत ने निगम के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित करने करने से इंकार कर दिया और कहा कि इस वक्त अंतरिम आदेश पारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

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