कोच्चि, पांच जनवरी केरल उच्च न्यायालय ने एक युवा अभिनेता को ‘एडल्ट फिल्म’ में काम करने के लिए बाध्य करने की आरोपी महिला फिल्म निर्देशक को बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
न्यायमूर्ति वीजू अब्राहम ने अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली निर्देशक की याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत दी।
अभिनेता के वकील ने कहा कि अदालत ने मामले को 16 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया ताकि शिकायतकर्ता को अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मिल सके।
महिला निर्देशक के वकील ने भी आदेश की पुष्टि की है।
निर्देशक की ओर से पेश वकील आर. संजीथ ने कहा कि उनकी मुवक्किल को पहले ही दो अन्य संबंधित मामलों में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है, जो दो अभिनेत्रियों की शिकायतों पर आधारित हैं।
मामले के मुताबिक, 26 वर्षीय अभिनेता ने पिछले साल अक्टूबर में पुलिस से संपर्क कर इस बात की आशंका जताई थी कि कथित ‘एडल्ट फिल्म’ को किसी ओटीटी मंच पर रिलीज किया जाएगा।
इसके बाद, विझिंजम पुलिस ने अभिनेता की शिकायत के आधार पर फिल्म की निर्देशक और ओटीटी मंच के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
टीवी धारावाहिकों में काम करने वाले वेंगनूर निवासी कलाकार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि धोखे से एक समझौते पर हस्ताक्षर कराके उसे ‘एडल्ट फिल्म’ में अभिनय के लिए मजबूर किया गया था।
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