देश की खबरें | हत्या के मामले में बीड़ी व्यवसायी की अपील खारिज की केरल उच्च न्यायालय ने

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीड़ी व्यवसायी मोहम्मद निशाम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी थी। निचली अदालत ने प्रदेश के त्रिशूर जिले में सात साल पहले गुस्से में अपने लक्जरी वाहन से टक्कर मारकर सुरक्षा गार्ड की हत्या करने के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी।

कोच्चि, 16 सितंबर केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीड़ी व्यवसायी मोहम्मद निशाम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी थी। निचली अदालत ने प्रदेश के त्रिशूर जिले में सात साल पहले गुस्से में अपने लक्जरी वाहन से टक्कर मारकर सुरक्षा गार्ड की हत्या करने के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी।

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा सी जयाचंद्रन की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई अदालत के फैसले को बरकरार रखा ।

उच्च न्यायालय ने निशाम को अधिकतम मौत की सजा की मांग करने वाली एक सरकारी याचिका और घटना में शामिल वाहन को छोड़ने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ वाहन के मालिक की एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया।

त्रिशूर के अतिरिक्त जिला अदालत ने 2016 के अपने फैसले में निशाम को 24 साल की जेल की सजा सुनायी थी और 80.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। निशाम फिलहाल जेल में सजा काट रहा है ।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हमें किसी भी तरीके से दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है । हम अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखते हैं, जैसा कि निचली अदालत ने (आदेश) पारित किया है और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हैं ।’’

निशाम ने 29 जनवरी 2015 की सुबह चंद्रबोस (51) पर हमला किया और बाद में गुस्से में अपनी आलीशान कार से उसे कुचल दिया । गार्ड द्वारा त्रिशूर के शोभा सिटी में स्थित निशाम के घर का मुख्य द्वार खोलने में देरी करने के कारण निशाम बेहद क्रोधित था ।

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