देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के पट्टे के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज की

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोच्चि, 19 अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली केरल सरकार और अन्य द्वारा दायर याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी एस डायस की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य लोगों द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज करते हुये यह फैसला सुनाया।

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केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए 21 अगस्त को उच्च न्यायालय का रुख किया था।

केरल में एक सर्वदलीय बैठक के बाद, अडानी एंटरप्राइजेज को हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर राज्य सरकार ने अदालत में याचिका दायर की थी।

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पिछले साल, उच्च न्यायालय ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचारणीय नहीं पाया था।

राज्य सरकार ने तब उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए मामले को वापस भेज दिया था।

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