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देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में बॉबी चेम्मनूर की जमानत याचिका मंजूर की

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देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में बॉबी चेम्मनूर की जमानत याचिका मंजूर की

कोच्चि (केरल), 14 जनवरी केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रमुख व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर की जमानत याचिका मंजूर कर ली। चेम्मनूर को एक मलयालम अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार किया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर याचिका की स्थिति के बारे में कहा गया है, ‘‘याचिका को स्वीकृति दी जाती है।’’

व्यवसायी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि चेम्मनूर का पासपोर्ट पहले ही अदालत में जमा कर दिया गया है और वह जांच के दौरान पुलिस के लिए उपलब्ध रहेंगे।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अपराह्न साढ़े तीन बजे तक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा।’’

सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अभिनेत्री के बारे में चेम्मनूर की टिप्पणी ‘‘द्विअर्थी’’ नहीं थी।

इसने यह भी बताया कि अभिनेत्री के पेशे और उनकी क्षमता के बारे में जमानत याचिका में कहे गए कुछ कथन भी ‘‘अपमानजनक’’ हैं।

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि चेम्मनूर के लगभग सभी सोशल मीडिया पोस्ट में यौन रुझानों वाली टिप्पणियां हैं। इसने दलील दी कि चेम्मनूर को राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

दूसरी ओर, अदालत ने कहा कि समाज में एक संदेश पहले ही जा चुका है क्योंकि व्यवसायी नौ जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। उसे आठ जनवरी को वायनाड से गिरफ्तार किया गया था।

वर्तमान में यहां जिला जेल में बंद चेम्मनूर ने एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत- द्वितीय द्वारा नौ जनवरी को जमानत देने से इनकार करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अपनी जमानत याचिका में चेम्मनूर ने दावा किया है कि आरोप अभिनेत्री द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आए हैं, जिन्होंने हाल तक सार्वजनिक रूप से उनके साथ अपने दो दशक पुराने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार किया।

याचिका में कहा गया है कि अभिनेत्री ने पहले अप्रैल 2019 में पेरम्बरा में, दिसंबर 2022 में अट्टिंगल में और अगस्त 2024 में कन्नूर में मुख्य अतिथि के रूप में उनके व्यापार समूह से संबंधित तीन आभूषण दुकानों का उद्घाटन किया था।

याचिका के अनुसार, अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर चेम्मनूर को संबोधित एक पत्र पोस्ट करके शिकायत दर्ज करने की घोषणा की और उनके खिलाफ अनुचित टिप्पणी करके सार्वजनिक रूप से शिकायत का खुलासा किया।

अभिनेत्री की शिकायत के अनुसार, निमंत्रण पर उन्होंने सात अगस्त, 2024 को अलाकोड, कन्नूर में चेम्मनूर इंटरनेशनल ज्वैलरी शोरूम का उद्घाटन किया, जहां इस कार्यक्रम को देखने के लिए हज़ारों लोग एकत्रित हुए थे।

शिकायत में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह के दौरान, चेम्मनूर ने अभिनेत्री के गले में एक हार पहनाया और फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए बुरी नीयत से उन्हें गलत तरीके से छुआ, उनका हाथ पकड़ कर उन्हें गोल गोल घुमाया।

हालांकि, चेम्मनूर ने जमानत याचिका में अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इन आरोपों को गलत, निराधार बताते हुए खुद को बेकसूर बताया।

चेम्मनूर पर यौन रुझान वाली टिप्पणियों को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (4) के साथ आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) अधिनियम की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 14, 2025 11:54 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).