देश की खबरें | केरल: सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 141 साल की कुल अवधि की सजा
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मलप्पुरम (केरल), 30 नवंबर केरल की एक अदालत ने नाबालिग सौतेली बेटी से कई वर्षों तक बार-बार दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराते हुए उसे 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई है।
जिले के मंजेरी शहर की त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ ए एम ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई।
अदालत के 29 नवंबर के आदेश के अनुसार, दोषी को कुल 40 वर्ष जेल की सजा काटनी होगी क्योंकि यह उसे सुनाई सबसे अधिक अवधि की सजा है। इसमें कहा गया कि विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी।
अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया।
मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोषी और पीड़िता तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि सौतेला पिता 2017 से पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था।
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने एक दोस्त के सुझाव पर आखिरकार अपनी मां को सारी बात बताई जिसने पुलिस में शिकायत की।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 30, 2024 01:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

