देश की खबरें | केरल :अदालत ने आईएस से संबंधित मामले में दो व्यक्तियों को सात साल कैद की सज़ा सुनाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल के कोच्चि में एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इस्लामिक स्टेट (आईएस) से संबंधित मामले में दो व्यक्तियों को सात-सात साल, जबकि तीसरे व्यक्ति को छह साल की कैद की सजा सुनाई।

कोच्चि, 15 जुलाई केरल के कोच्चि में एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इस्लामिक स्टेट (आईएस) से संबंधित मामले में दो व्यक्तियों को सात-सात साल, जबकि तीसरे व्यक्ति को छह साल की कैद की सजा सुनाई।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश अनिल के. भास्कर ने मामले में पहले और पांचवें दोषी -- मिदलाज (31) और हमसा (61) को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही, उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने दूसरे दोषी अब्दुल रज़ाक (38) को छह साल कैद की सज़ा सुनाई और उसपर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने मंगलवार को तीनों को आतंकवाद की विचारधारा फैलाने और सीरिया भागने की कोशिश करने के आरोप में दोषी ठहराया था।

अदालत ने उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था।

एनआईए ने केरल पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी को अक्टूबर 2017 में फिर से दर्ज किया था और मामले की जांच शुरू की थी।

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