देश की खबरें | केरल : अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को कुल 83 साल की कैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल की एक अदालत ने शनिवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल की नाबालिग लड़की का उसके घर पर जाकर बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी करार देते हुए कुल 83 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पलक्कड़ (केरल), 16 मार्च केरल की एक अदालत ने शनिवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल की नाबालिग लड़की का उसके घर पर जाकर बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी करार देते हुए कुल 83 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दोषी लड़की का रिश्तेदार है।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने बताया कि पत्तांबी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (एफटीएससी) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए अलग-अलग अवधि की कुल 83 साल कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया दोषी को हालांकि 40 साल कारावास की सजा काटनी होगी क्योंकि यह उसे दी गई जेल की सजाओं में से सबसे अधिक सजा है और बाकी सजा साथ-साथ चलेंगी।
लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 4.3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि यदि पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा व्यक्ति से वसूला जाता है तो उक्त राशि पीड़िता को दी जानी चाहिए।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने लड़की के घर पर बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया और इस कृत्य को तब भी अंजाम देता था जब पीड़िता की मां और दादी आसपास होती थीं। उन्होंने बताया कि दोषी ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बाद में पीड़िता ने घटना के बारे में अपने एक शिक्षक को बताया, जिसने स्कूल को सूचित किया। इसके बाद मामले को बाल सेवा के संज्ञान में लाया गया जिसने पुलिस को सूचित किया और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 16, 2024 05:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

