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कर वंचना के संबंधति मामले को निचली अदालत से विशेष अदालत में स्थानांतरित करने कार्ति की याचिका खारिज

उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाकर्ताओं की उस दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से मामले में आयकर विभाग की ओर से दर्ज शिकायत रद्द करने का आग्रह किया था ।

कर वंचना के संबंधति मामले को निचली अदालत से विशेष अदालत में स्थानांतरित करने कार्ति की याचिका खारिज
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चेन्नई, 12 मई मद्रास उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम और उनकी पत्नी की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे कर वंचना के मामले को निचली अदालत से सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत में स्थानां​तरित करने का अनुरोध किया था ।

उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाकर्ताओं की उस दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से मामले में आयकर विभाग की ओर से दर्ज शिकायत रद्द करने का आग्रह किया था ।

यह मामला 2015 में आय का खुलासा नहीं करने से संबंधति है । कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनीधि ने 2015 में क्रमश: छह करोड़ 38 लाख एवं एक करोड़ 35 लाख रुपये के आय का कथित रूप से खुलासा नहीं किया था ।

आयकर विभाग के अनुसार कार्ति और उनकी पत्नी ने कुछ साल पहले जमीन की बिक्री की थी, जिसके एवज में उन्हें यह रकम मिली थी जिसका उल्लेख उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में ​नहीं किया था ।

चेन्नई के आयकर विभाग के उप निदेशक ने 12 सितंबर 2018 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के अधीन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत—2 में शिकायत दर्ज करायी थी ।

बाद में इस मामले को एक विशेष अदालत में भेज दिया गया था ।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलील इस आधार पर खारिज कर दी कि जब यह मामला दर्ज किया गया था तब वह न तो सांसद थे और न ही विधायक। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी लंबित मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है ऐसे में यह दलील विफल हो जाती है ।

न्यायाधीश ने कहा, 'इसी तरह यह तर्क देना कि याचिकाकर्ताओं में से केवल एक, सांसद बन गया है, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन सभी मामलों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है जो मौजूद अथवा पूर्व सांसद या विधायकों से संबंधित है।'

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(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2020 07:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).