बेंगलुरु, 30 अक्टूबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी एवं अभिनेता दर्शन थूगुदीपा को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए चिकित्सा आधार पर बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने दर्शन को चिकित्सीय उपचार के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी।
अदालत ने अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश और सरकारी लोक अभियोजक पी. प्रसन्ना कुमार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
राज्य सरकार ने बल्लारी केंद्रीय कारागार के चिकित्सकों एवं वहां के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की थी।
दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी बल्लारी जेल में हैं।
सत्र अदालत ने 21 सितंबर को दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी।
पुलिस के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक रेणुकास्वामी (33) ने उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा (सह-आरोपी) को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे नाराज दर्शन ने उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। उसका शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास से बरामद किया गया।
चित्रदुर्ग में दर्शन के ‘फैन क्लब’ का हिस्सा रहा एक आरोपी राघवेंद्र यहां आर आर नगर में अभिनेता से मिलवाने की आड़ में रेणुकास्वामी को लेकर आया था। वहां पर रेणुकास्वामी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की कई गंभीर चोटों के कारण मौत हो गयी थी।
पुलिस ने कहा कि आरोपी संख्या एक पवित्रा रेणुकास्वामी की हत्या की ‘‘प्रमुख वजह’’ थी। उसने दावा किया कि जांच से साबित हो गया है कि पवित्रा ने अन्य आरोपियों को भड़काया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।
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