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देश की खबरें | कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी।

देश की खबरें | कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका खारिज की

बेंगलुरू, 20 अप्रैल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी।

केंद्रीय एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी थी और उस आधार पर एजेंसी ने तीन अक्टूबर, 2020 को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

शिवकुमार ने मंजूरी और प्राथमिकी दोनों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में मंजूरी के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने बुधवार को प्राथमिकी को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका की सुनवाई 30 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी।

न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार शाम को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मंजूरी को चुनौती दी गई थी।

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और आवास में तलाशी अभियान चलाया था। इसके आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवकुमार के खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने राज्य सरकार से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी मांगी थी।

शिवकुमार ने सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह राजनीति से प्रेरित प्राथमिकी है और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति को लेकर उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2023 10:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).