देश की खबरें | कर्नाटक : अदालत ने जद (एस) नेता सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की
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बेंगलुरु, नौ जुलाई बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में जनता दल (सेक्युलर) के विधान पार्षद (एमएलसी) सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
विशेष लोक अभियोजक ने सूरज रेवन्ना को जमानत देने के खिलाफ दलीलें दी थीं।
सूरज होलेनरसिपुरा के विधायक एच.डी. रेवन्ना के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं।
विशेष लोक अभियोजक ने दलील दी कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। साथ ही कहा कि सूरज को जमानत देने से इस मामले में सबूत नष्ट हो सकते हैं।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2024 01:02 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

