देश की खबरें | कर्नाटक कैबिनेट ने कोरोना के कारण आकस्मिक निधि सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी
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बेंगलुरू, नौ जुलाई कर्नाटक कैबिनेट ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आकस्मिक निधि की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने के लिए ‘कर्नाटक आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 2020" को बृहस्पतिवार को अपनी मंजूरी दे दी।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सीमा में एक बार वृद्धि करने के लिए यह अध्यादेश होगा क्योंकि सरकार को तुरंत भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता है।
मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकार आकस्मिक निधि के तहत, बिना बजट प्रावधान के 80 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकती है।
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उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना वायरस के कारण संकट का सामना कर रहे कुछ वर्गों को पैसे देने की जरूरत है। इसलिए हमने यह सीमा 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया।
उन्होंने कहा, "चूंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और संकट में पड़े लोगों को तुरंत भुगतान करना है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।"
मंत्री के अनुसार, कैबिनेट ने लोकायुक्त कानून की धारा 9 में एक संशोधन लाने का फैसला किया है जिसके तहत लोकायुक्त या उप-लोकायुत्त द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जांच 90 दिनों में पूरी होनी चाहिए और आरोपपत्र छह महीने के भीतर पूरी हो जाने चाहिए।
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