देश की खबरें | न्यायमूर्ति शमीम अहमद का अनुरोध ठुकराया गया, तबादले पर अडिग कॉलेजियम
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शमीम अहमद के मद्रास उच्च न्यायालय में तबादले पर पुनर्विचार का उनका अनुरोध खारिज करते हुए शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि बेहतर न्यायिक प्रशासन के लिए उनका तबादला किया गया है।
नयी दिल्ली, 30 अगस्त उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शमीम अहमद के मद्रास उच्च न्यायालय में तबादले पर पुनर्विचार का उनका अनुरोध खारिज करते हुए शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि बेहतर न्यायिक प्रशासन के लिए उनका तबादला किया गया है।
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव के अनुसार, 21 अगस्त, 2024 को प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अहमद के तबादले का की सिफारिश की।
कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय भी शामिल हैं।
कॉलेजियम के अनुसार, ‘‘प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में हमने सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश से परामर्श किया है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित होने की वजह से प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपने विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं।’’
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘यद्यपि न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने 22 अगस्त 2024 को एक अभ्यावेदन के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, लेकिन हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया है।’’
कॉलेजियम ने कहा कि उसने न्यायमूर्ति अहमद द्वारा उनके अभ्यावेदन में किए गए अनुरोध पर विचार किया है, लेकिन उनके द्वारा किये गये अनुरोध में कोई दम नहीं है।
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘इसलिए कॉलेजियम न्यायमूर्ति शमीम अहमद को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 21 अगस्त 2024 की अपनी अनुशंसा को दोहराने का संकल्प लेता है।’’
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