जरुरी जानकारी | दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

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नयी दिल्ली, 18 मई दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

सीबीआई को-लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की जांच कर रही है।

न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई शुक्रवार (20 मई) को किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

इससे पहले 16 मई को दिल्ली की एक अदालत ने एनएसई को-लोकेशन मामले में चित्रा रामकृष्ण को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) समेत वित्तीय दुनिया एनएसई के खुद को मजबूत करने का इंतजार कर रही है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने 12 मई को पारित एक आदेश में यह बात कही।

अदालत ने कहा था कि यह घोटाला देश में निवेश के परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक व्यापार के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और साफ-सुथरा शेयर बाजार चाहते हैं।

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