देश की खबरें | बर्द्धमान विस्फोट मामले में जेएमबी आतंकियों को सात साल की कैद की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चार सदस्यों को यहां एक विशेष एनआईए अदालत ने 2014 के बर्द्धमान विस्फोट मामले में संलिप्तता के जुर्म में सात साल कैद की सजा सुनाई है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोलकाता, नौ सितंबर आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चार सदस्यों को यहां एक विशेष एनआईए अदालत ने 2014 के बर्द्धमान विस्फोट मामले में संलिप्तता के जुर्म में सात साल कैद की सजा सुनाई है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रवक्ता ने बताया कि जियाउल हक, मोतीउर रहमान, मोहम्मद युसूफ और जहीरूल शेख को मंगलवार को सात साल कैद की सजा सुनाई गई तथा उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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बर्द्धमान के खगरागढ़ इलाके में किराये के एक मकान की पहली मंजिल पर दो अक्टूबर 2014 को एक आईईडी विस्फोट हुआ था।

एनआईए के अधिकारी ने बताया कि जेएमबी सदस्यों ने बम बनाने के लिये इस मकान को किराये पर लिया था। इस घटना में दो आतंकवादियों की चोट के चलते मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर चोटों के साथ जीवित बच गया।

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इस मामले में विभिन्न अपराधों को लेकर कुल 33 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिनमें से 31 को गिरफ्तार किया गया।

एनआईए अदालत ने पिछले साल अगस्त में 19 आरोपियों और इस साल जनवरी में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया और विभिन्न अवधि की सजा सुनाई।

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