देश की खबरें | झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को पूरे राज्य में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया
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रांची, दो फरवरी झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से समयबद्ध तरीके से राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि वह आग लगने की घटनाओं में लोगों की मौत होने के मामले में मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को धनबाद में एक ऊंची इमारत में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 18 अन्य लोग घायल हुए थे।
झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने अग्नि सुरक्षा पर एक जनहित याचिका को लेकर अग्नि सुरक्षा के महानिदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
पीठ ने सभी जिलों में नगर निकायों और संबंधित उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी नोटिस जारी किया कि अग्नि सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि धनबाद व अन्य जिलों में हाल की घटनाओं की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए दो समितियां गठित की गई हैं।
अदालत ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने को भी कहा।
मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
प्रदेश की राजधानी रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर धनबाद के जोड़ाफाटक इलाके में स्थित ‘आशीर्वाद टावर’ की दूसरी मंजिल पर मंगलवार को भीषण आग लगने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी।
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