झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में उद्योगों, निर्माण क्षेत्र, टैक्सी सेवा , शराब को छूट दी

स्टेशनरी की दूकानों, मोबाइल, टीवी, एयरकंडीशनर आदि आवश्यक सेवाओं के

जमात

गतिविधियों, निर्माण कार्यों, टैक्सी, शराब की दूकानों, किताबों और

स्टेशनरी की दूकानों, मोबाइल, टीवी, एयरकंडीशनर आदि आवश्यक सेवाओं के

सर्विस सेंटर, ई-कामर्स, निजी कार्यालयों और किसानों की सभी गतिविधियों

को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अनुमति दे दी हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहां बताया कि कोरोना मामलों

की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।

हेमंत सोरेन ने स्वयं बैठक के बाद जानकारी दी कि राज्य में सोमवार से

ही औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण गतिविधियों, गोदाम, हार्ड वेयर, निर्माण

से जुड़ी वस्तुओं, स्टेशनरी एवं किताबों की दूकानें और टेलीकॉम कंपनियों

के रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति दे दी गयी है। यह सभी गतिविधियां

केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत चलेंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आज से नगर निगम को छोड़कर पूरे राज्य

में मोबाइल्स, घड़ियां, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स जैसे टीवी, आईटी से

संबन्धित उत्पाद जैसे कंप्यूटर और उपभोक्ताओं से जुड़े बिजली के उपकरण

रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनर एवं एयरकूलर की सेवाएं:सर्विसः भी चालू हो

सकेंगी।

इसके अलावा निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी गयी है तथा ई

कामर्स:आवश्यक एवं गैर आवश्यक दोनोंः की भी अनुमति दी गयी है।

सोरेन ने बताया कि आज से खुदरा शराब की दूकानें भी खोल दी गयी हैं।

इसके अलावा अंतरजिला किराये पर टैक्सी चलाने की अनुमति भी दे दी गयी है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं के साथ पहले से दी गयी छूट यथावत

जारी रहेगी जिसमें किसानों को दी गयी सभी तरह की छूट भी शामिल है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा दी गयी सभी छूट राज्य के

कंटेनमेंट जोन में नहीं लागू होंगी।

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