एजेंसी न्यूज

Jharkhand: अदालत ने युवती के अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

मेदिनीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शादी की नीयत से युवती का अपहरण करने के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी.

Jharkhand: अदालत ने युवती के अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

मेदिनीनगर(झारखंड), 10 दिसंबर : मेदिनीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शादी की नीयत से युवती का अपहरण करने के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने चौनपुर थानान्तर्गत चांदो गांव के इस मामले में असगर आलम को यह सजा सुनायी. यह भी पढ़ें : बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं- पीएम इमरान खान

उल्लेखनीय है कि मेदिनीनगर ग्रामीण थाना में इस सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 11, 2021 08:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).