देश की खबरें | झारखंड : तबलीगी जमात के 17 विदेशियों को उच्च न्यायालय से जमानत

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झारखंड उच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात से जुड़े इन 17 विदेशियों को बड़ी

राहत देते हुए दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिये।

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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ ने इन विदेशी

जमातियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी को जमानत प्रदान कर दी।

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सुनवाई के दौरान जमातियों की ओर से अधिवक्ता ए अल्लाम ने कहा कि पुलिस ने सभी पर गलत प्राथमिकी दर्ज की है तथा सभी के पास पासपोर्ट और वीजा थे। अल्लाम के अनुसार, यह कहना सही नहीं है कि सभी ने गलत तरीके से पासपोर्ट और वीजा हासिल किया और वे धर्म का प्रचार कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पुलिस का यह आरोप भी गलत है कि सभी जमाती मस्जिद में छिपे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग मस्जिद में छिपे नहीं थे बल्कि यहां फंसे थे।

सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमातियों ने उच्च

न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी।

रांची पुलिस ने इन सभी जमातियों को 29 मार्च को हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद से गिरफ्तार किया था। इन जमातियों में चार महिला और 13 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 22 वर्षीया एक गर्भवती मलेशियाई महिला को राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था तथा उसे यहां रिम्स में भर्ती कराया गया था। स्वस्थ होने के बाद उसे अन्य जमातियों के साथ जेल भेज दिया गया था।

गिरफ्तार करने के बाद इन्हें खेल गांव के पृथक-वास केंद्र में रखा गया था। सभी को पृथक-वास की अवधि पूरी होने के बाद निचली अदालत में पेश किया गया था जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था।

, इन्दु

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