देश की खबरें | सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपी जावेद पंप को जमानत मिली
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को शुक्रवार को जमानत दे दी।
प्रयागराज, 28 जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को शुक्रवार को जमानत दे दी।
याचिकाकर्ता के वकील एसएफए नकवी ने दलील दी कि मोहम्मद जावेद को प्राथमिकी में नामजद नहीं किया गया था और इसका कोई विश्वासीनय साक्ष्य नहीं है कि वह उपकरण आदि को क्षति पहुंचाने में संलिप्त था। याचिकाकर्ता का नाम जांच के दौरान जानबूझकर बाद में शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 336 और 427 एवं लोक संपत्ति क्षति रोकथाम कानून की धारा 3/5 के तहत दर्ज की गई थी। जांच के बाद उसमें से भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और लोक संपत्ति क्षति रोकथाम कानून की धारा पांच हटा दी गई है। जावेद इस मामले में एक मई, 2023 से हिरासत में है।
मोहम्मद जावेद को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने कहा, ‘‘मैंने आरोपों की प्रकृति, याचिकाकर्ता की भूमिका, साक्ष्य और कारावास की अधिकतम अवधि एवं सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया। मेरे विचार से जमानत का मामला बनता है।”
याचिकाकर्ता द्वारा मौजूदा जमानत याचिका प्रयागराज जिले के खुल्दाबाद थाना में पिछले साल दर्ज अपराध संख्या 120 मामले में जमानत दिए जाने के अनुरोध के साथ दायर की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो के प्रबंधन अधीन स्थल पर पथराव किया और कैमरा हाउसिंग, स्विच, केबल आदि को क्षति पहुंचाया।
जावेद पिछले साल प्रयागराज के अटाला में शुक्रवार की नमाज के बाद भड़की हिंसा का कथित मास्टरमाइंड है।
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