जम्मू, 24 जून : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को पांच अधिकारियों समेत नौ सरकारी कर्मचारियों को ‘जनहित’ में समय से पूर्व सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
अधिकारी ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर सिविल सेवा नियमन के 226 (2) अनुच्छेद के तहत बर्खास्त कर दिया गया है, जो प्रशासन को 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी भी समय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने की अनुमति देता है. ये सभी कर्मचारी आवास एवं शहरी विकास विभाग के हैं. यहभी पढ़ें : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 फार्मा कंपनियों को ‘लूजआउट’ ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका
अधिकारी ने कहा कि अनुच्छेद अनिवार्य रूप से सरकारी सेवाओं से अनावश्यक कर्मियों की छंटनी के लिए लागू किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों को तीन महीने का नोटिस या नोटिस के एवज में तीन महीने का वेतन और भत्ता दिए जाने के बाद सेवानिवृत्त किया जा सकता है.