देश की खबरें | जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी इलाकों के डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर की बिक्री की मंजूरी दी

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श्रीनगर, 11 अक्टूबर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य तत्काल उपभोग के लिए तैयार (रेडी-टू-ड्रिंक) पेय बेचने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंटल स्टोर को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यहां उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया।

बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने भाग लिया।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, “परिषद ने जम्मू-कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और आबकारी नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय की खुदरा बिक्री के लिए ‘जेकेईएल -2 ए’ लाइसेंस प्रदान करने को मंजूरी दी।”

प्रवक्ता ने कहा कि किसी वाणिज्यिक परिसर में न्यूनतम 1200 वर्ग फुट के कुल क्षेत्र में संचालित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वे डिपार्टमेंटल स्टोर योजना के तहत पात्र होंगे जिनका जम्मू - श्रीनगर शहरों में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्टोर के लिए दो करोड़ रुपये का कारोबार हो।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई डिपार्टमेंटल स्टोर का संचालन करने वाली वे कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये से ज्यादा हो, वे भी प्रत्येक स्टोर के लिये अलग से लाइसेंस का आवेदन कर सकती हैं।

डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन की तारीख से कम से कम एक साल पहले से संचालन में होना चाहिए।

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