देश की खबरें | इसरो जासूसी मामला : उच्चतम न्यायालय 27 जुलाई को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें 1994 के इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने से संबंधित एक मामले में पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज को दी गई अग्रिम जमानत की 60 दिनों की समय सीमा हटा दी थी।
नयी दिल्ली, 15 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें 1994 के इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने से संबंधित एक मामले में पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज को दी गई अग्रिम जमानत की 60 दिनों की समय सीमा हटा दी थी।
उच्च न्यायालय के पिछले साल 16 नवंबर के फैसले के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ के समक्ष आई।
उच्च न्यायालय ने पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मैथ्यूज की याचिका पर आदेश दिया था, जिसमें अग्रिम जमानत की अवधि को 60 दिन तक सीमित करने की शर्त को चुनौती दी गई थी।
एक निचली अदालत ने पिछले साल 24 अगस्त को मैथ्यूज को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत दे दी थी, लेकिन अग्रिम जमानत की अवधि को 60 दिनों तक सीमित कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने कहा कि इस याचिका को चार अन्य लोगों को अग्रिम जमानत देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा दायर लंबित याचिकाओं के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि वह इन मामलों पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को करेगी।
इससे पहले, जांच एजेंसी सीबीआई ने उच्च न्यायालय के पिछले साल 13 अगस्त के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और यह मामला अभी लंबित है।
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