नयी दिल्ली, तीन मई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में अंतरिक्ष वैज्ञानिक नम्बी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के आरोप में केरल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
अधिकारियों ने सोमवार ने इस आशय की जानकारी दी।
उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को आदेश दिया था कि 1994 इसरो जासूसी मामले में उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जाए।
न्यायालय ने पहले एजेंसी को इस मुद्दे पर आगे की जांच करने का निर्देश दिया।
पाकिस्तान को कथित रूप से बेचने के लिए इसरो के रॉकेट इंजन की गोपनीय ड्राइंग कथित रूप से हासिल करने के आरोप में केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम से मालदीव की नागरिक रशीदा की गिरफ्तारी के बाद अक्टूबर 1994 में दो प्राथमिकियां दर्ज की थीं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में क्रायोजेनिक परियोजना के तत्कालीन निदेशक नारायणन, इसरो के उपनिदेशक डी. शशिकुमारन और मालदीव की नागरिक रशीदा की दोस्त फौजिया हसन को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने अपने जांच में पाया कि आरोप झूठे हैं।
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को ‘साइको पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट’ बताते हुए न्यायालय ने सितंबर 2018 में कहा कि जब उन्हें हिरासत में लिया गया तब उनके मानवाधिकारों की मूल ‘स्वतंत्रता और सम्मान’ को चोट पहुंचायी गयी, जबकि अतीत में उन्होंने तमाम उपलब्धियां हासिल की थीं।
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