नयी दिल्ली, सात जुलाई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस की तरफ से कौन वकील पेश होगा इसको लेकर विवाद फिर से उठा और अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने की अनुमति मंगलवार को प्रदान की।
इस मामले में इशरत जहां विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत आरोपी हैं।
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जहां को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें इस साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जांच की अवधि 60 दिन के लिए बढ़ाने को कहा गया था।
शुरुआत में दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (आपराधिक) राहुल मेहरा ने वकील अमित महाजन की ओर से स्थिति रिपोर्ट दायर किये जाने पर आपत्ति दर्ज की।
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महाजन ने कहा कि उन्हें उप राज्यपाल ने विशेष वकील के तौर पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होने के लिए नियुक्त किया है।
मेहरा ने कहा कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया है और अभियोजन पक्ष की ओर से दायर सभी दस्तावेज या स्थिति रिपोर्ट उनके कार्यालय में पेश होने के बाद आगे जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जहां के मामले में दायर स्थिति रिपोर्ट उनके कार्यालय से होकर जानी चाहिए थी, जिसकी अनदेखी की गई।
इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए महाजन ने कहा कि विधि या किसी अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो कि स्थिति रिपोर्ट को स्थायी वकील (आपराधिक) के कार्यालय से होकर आगे जाना चाहिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा कि इस मामले में कानूनी पेंच आ गया है इसलिए, “मैं दिल्ली सरकार के वकील (आपराधिक) राहुल मेहरा को आदेश देता हूं कि वह स्थिति रिपोर्ट या लिखित दलीलें दायर करें और मामले की जांच कर रहे अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले की जानकारी स्थायी वकील को दें। चार दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर हो जानी चाहिए।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त महाजन स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए अधिकृत हैं या नहीं।
दिल्ली पुलिस की ओर से कौन वकील पेश होगा, इस पर पहले भी अदालत में विवाद उठ चुका है।
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