जरुरी जानकारी | भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से दर्ज करा सकेंगे निवेशक, सेबी ने छह महीने की सुविधा दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की सुविधा के लिए भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को दोबारा दर्ज कराने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत निवेशकों को एक अप्रैल, 2019 से पहले पेश लेकिन खामियों के कारण खारिज या वापस कर दिए गए भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से दर्ज कराने के लिए एकबारगी विशेष सुविधा की अनुमति दी गयी है।
मुंबई, दो जुलाई बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की सुविधा के लिए भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को दोबारा दर्ज कराने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत निवेशकों को एक अप्रैल, 2019 से पहले पेश लेकिन खामियों के कारण खारिज या वापस कर दिए गए भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से दर्ज कराने के लिए एकबारगी विशेष सुविधा की अनुमति दी गयी है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश को आसान बनाने और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने के अपने प्रयास के तहत, छह महीने के लिए यह सुविधा दी है। यह सुविधा सात जुलाई से छह जनवरी, 2026 तक उपलब्ध होगी।
भौतिक रूप में मौजूद शेयरों का हस्तांतरण एक अप्रैल, 2019 से बंद कर दिया गया था।
इससे पहले, सेबी ने निवेशकों को ‘अंतिम तारीख’ से पहले जमा किए गए लेकिन दस्तावेजों के मुद्दों के कारण खारिज किए गए हस्तांतरण कार्यों को फिर से दर्ज करने की अनुमति दी थी और इसके लिए 31 मार्च, 2021 को समयसीमा तय की थी।
हालांकि, कई निवेशक उस समयसीमा के भीतर आवेदन नहीं दे पाए थे। निवेशकों, पंजीयक एवं शेयर हस्तांरण एजेंटों (आरटीए) और सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिवेदनों के आधार पर विशेषज्ञों की एक समिति ने इस मामले की समीक्षा की थी। समिति में कानूनी पेशेवरों, पंजीयक, हस्तांरण एजेंट और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल थे।
विशेषज्ञ समिति ने ऐसे निवेशकों के लिए भौतिक रूप में मौजूद शेयरों के हस्तांतरण का एक और अवसर दिए जाने की सिफारिश की थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 02, 2025 10:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

