जरुरी जानकारी | ज़ी के निदेशक मंडल की ईजीएम पर रोक के आदेश के खिलाफ इनवेस्को की अपील स्वीकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ी) के सबसे बड़े शेयरधारक इनवेस्को डेवलपमेंट मार्केट्स फंड द्वारा दायर वह अपील मंजूर कर ली जिसमें उसने ज़ी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका को हटाने के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने पर अंतरिम रोक लगाने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी।
मुंबई, 22 मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ी) के सबसे बड़े शेयरधारक इनवेस्को डेवलपमेंट मार्केट्स फंड द्वारा दायर वह अपील मंजूर कर ली जिसमें उसने ज़ी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका को हटाने के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने पर अंतरिम रोक लगाने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति एसजे काठवाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने अक्टूबर 2021 के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘अपील स्वीकार की जाती है। एकल पीठ का आदेश रद्द किया जाता है।’’
ज़ी की ओर से पेश अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में यथास्थिति कायम रहने का निर्देश दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने तीन हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
सितंबर 2021 में इनवेस्को ने ज़ी के निदेशक मंडल को असाधारण आम सभा आयोजित करने संबंधी मांग-पत्र भेजा था और कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि कंपनी सुचारू ढंग से नहीं चल रही है।
कंपनी ने ज़ी के निदेशक मंडल से गोयनका समेत तीन निदेशकों को हटाने की मांग की। लेकिन जब ज़ी ने इस मांग का जवाब नहीं दिया तो इनवेस्को ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीकरण (एनसीएलटी) को आवेदन दिया।
एनसीएलटी ने ज़ी को इस मांग पर कानून के अनुरूप विचार करने को कहा। इसके बाद ज़ी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि इनवेस्को के इजीएम आयोजित करने संबंधी नोटिस को गैरकानूनी घोषित किया जाए।
इसके बाद न्यायमूर्ति गौतम पटेल की एकल पीठ ने अक्टूबर 2021 में ईजीएम आयोजित करने खिलाफ रोक का अंतरिम आदेश दिया। इसी आदेश के खिलाफ इनवेस्को ने यह अपील दायर की।
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