देश की खबरें | न्यायालय का हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा की मुख्य परीक्षा 20 मई से कराने का निर्देश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)-2021 की मुख्य परीक्षा 20 मई से आयोजित कराने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली, नौ मई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)-2021 की मुख्य परीक्षा 20 मई से आयोजित कराने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग की ओर से पेश अधिवक्ताओं द्वारा यह सूचित करने के बाद आदेश पारित किया कि परीक्षा उक्त तिथियों पर आयोजित की जा सकती हैं।
पीठ ने कहा, “उच्च न्यायालय के साथ-साथ लोक सेवा आयोग के वकीलों ने निर्देश प्राप्त किया है और कहा है कि वे 20, 21 और 22 मई 2022 को परीक्षा आयोजित करेंगे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ करते हैं कि हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) मुख्य परीक्षा 20, 21 और 22 मई को आयोजित की जाए।”
न्यायालय ने इससे पहले छह मई से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था क्योंकि इन्हीं तारीख में मध्य प्रदेश दीवानी न्यायाधीश, कनिष्ठ संभाग (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2021 की प्रारंभिक परीक्षा होनी थी।
राघव गुंबर और कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका में इस बात का उल्लेख किया था कि हरियाणा की परीक्षा पहले 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच होनी थी। हालांकि दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा की तारीखें भी उसके साथ पड़ने के कारण इसे छह से आठ मई के लिए स्थगित कर दिया गया।
मामले में अधिवक्ता नमित सक्सेना ने मांग की कि उच्च न्यायालय को मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तारीखों को देखते हुए मौजूदा तिथियों को भी स्थगित करना चाहिए।
याचिका में कहा गया, ‘‘यहां आवेदक हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) की परीक्षा में शामिल हुए थे और दिन-रात अथक परिश्रम करने के बाद हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) की मुख्य परीक्षा के लिए चुने गये।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on May 09, 2022 10:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

