देश की खबरें | इंदौर सहकारी सोसाइटी भूमि धोखाधड़ी मामला : ईडी ने 91 लाख रुपये की नकदी जब्त की
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नयी दिल्ली, 12 मई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर में सहकारी सोसाइटी की करीब एक हजार करोड़ रुपये की जमीन कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से बेचने से जुड़े धनशोधन के मामले में शुक्रवार को मध्यप्रदेश और मुंबई (महाराष्ट्र) के करीब आधे दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर 91 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की।
एजेंसी ने यहां जारी बयान में बताया कि दीपक जैन मद्दा और अन्य के मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित पांच रिहायशी ठिकानों और मुंबई के एक ‘खोखा’ प्रतिष्ठान पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।
ईडी ने बताया कि यह मामला आरोपियों द्वारा ‘‘एक दूसरे से साठगांठ कर मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सहकारी समितियों की मुख्य स्थानों पर स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन बेचने से जुड़ा है।’’ उसने बताया, ‘‘उक्त जमीन हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसइटी ने अपने सदस्यों को आवासीय भूखंड आंवटित करने के लिए अधिग्रहित की थी।’’
एजेंसी के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मद्दा के साथ-साथ कुछ बिल्डरों और डेवलपरों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद उसने धनशोधन के कोण से जांच शुरू की।
एजेंसी ने बताया कि कई सोसाइटी की इन जमीनों की अनुमानित बाजार कीमत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
ईडी ने दावा किया, ‘‘इन जमीनों को कब्जे में लेने के बाद विभिन्न आरोपियों को बेच दिया गया, जिससे हाउसिंग सोसाइटी को भारी नुकसान हुआ और इस तरह उनके सदस्यों को भूखंड के स्वामित्व से वंचित किया गया। हाउसिंग सोसाइटियों की चल संपत्ति जैसे बैंक खातों आदि में भी गबन कर धोखा देने के कई प्रयास सामने आए हैं।’’
एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 91.21 लाख रुपये की नकदी, ‘‘गैर कानूनी तरीके से प्राप्त’ अचल संपत्ति जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपये हैं, के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान अपराध में ‘संलिप्तता’ का संकेत करने वाले कई अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
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