एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ विवाद : न्यायालय ने रणवीर का पासपोर्ट लौटाए जाने का आदेश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट लौटाए जाने की सोमवार को अनुमति दे दी, ताकि वह काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकें।

देश की खबरें | ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ विवाद : न्यायालय ने रणवीर का पासपोर्ट लौटाए जाने का आदेश दिया

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट लौटाए जाने की सोमवार को अनुमति दे दी, ताकि वह काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकें।

असम और महाराष्ट्र सरकारों की ओर से न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को यह अवगत कराये जाने के बाद शर्त में ढील दी गई कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है।

पीठ ने इलाहाबादिया से कहा कि वह अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें।

शीर्ष अदालत ने ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से मशहूर इलाहाबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वह उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ संबद्ध करने और उन्हें एक स्थान पर लाने के उनके अनुरोध पर अगली सुनवाई के दौरान विचार करेगी।

चंद्रचूड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में दर्ज प्राथमिकी इस मामले में पहली है, और गुवाहाटी की प्राथमिकी को भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी वही तथ्य और घटनाएं हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति कांत ने चंद्रचूड़़ को बताया कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में अलग तरह के आरोप हैं, जो असम के लोगों के लिए खास है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि आप इस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, तो हम अगली तारीख पर इस मामले में सुनवाई करेंगे और तब आप अपना पक्ष रख सकते हैं।’’

पीठ ने गैर-सरकारी संगठन ‘क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ को "इंडियाज गॉट लैटेंट" के होस्ट समय रैना और अन्य सह-आरोपियों को महाराष्ट्र और असम पुलिस के माध्यम से मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति भी दी, क्योंकि इससे संबंधित उनके बयान दर्ज किए गए थे।

गैर-सरकारी संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि वे रैना एवं अन्य को उनके पते के अभाव में मामले में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं कर पाए तथा पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें उनके ब्योरे के बिना भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाए।

एनजीओ ने मौजूदा कानूनी ढांचे में कमियों का हवाला दिया और पीठ से ऑनलाइन सामग्री पर दिशानिर्देश तैयार करने का आग्रह किया।

न्यायालय ने यूट्यूब पर प्रसारित कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां करने संबंधी मामले में इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से 18 फरवरी को संरक्षण दिया था और उन्हें ठाणे के नोडल साइबर पुलिस थाने के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने यूट्यूबर इलाहाबादिया को उनके ‘द रणवीर शो’ को प्रसारित करने की तीन मार्च को इस शर्त पर अनुमति दे दी थी कि वह ‘‘नैतिकता और शालीनता’’ बनाए रखेंगे और उसे (कार्यक्रम को) सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएंगे।

कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में माता-पिता और यौन संबंधों पर की गई टिप्पणी के लिए इलाहाबादिया पर कई प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इलाहाबादिया और रैना के अलावा असम में दर्ज मामले में नामजद अन्य लोगों में कॉमेडियन आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा शामिल हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2025 07:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).