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कारोबारी प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने पर भारतीय बिरयानी रेस्तरां के मालिक को सिंगापुर में जेल

चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक, जम जम रेस्तरां के मालिक जाकिर अब्बास खान (49) को काफी समय तक चले मुकदमे के बाद कुछ अन्य लोगों के साथ विक्ट्री रेस्तरां के सुपरवाइजर लियाकत अली मोहम्मद इब्राहीम पर हमला करने और चोट पहुंचाने की साजिश रचने का दोषी पाया गया। ये लोग जम जम रेस्तरां के बगल में ही इब्राहीम के बिरयानी बेचने से नाराज थे।

कारोबारी प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने पर भारतीय बिरयानी रेस्तरां के मालिक को सिंगापुर में जेल

सिंगापुर, 11 मई एक प्रसिद्ध बिरयानी रेस्तरां के मालिक भारतीय कारोबारी को यहां सोमवार को छह साल की कैद और छह बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई। मीडिया में आई खबर में कहा गया कि उस पर 2016 में उसके रेस्तरां के बगल में ही बिरयानी बेचने वाले एक अन्य व्यक्ति पर हमले की साजिश रचने का आरोप है।

चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक, जम जम रेस्तरां के मालिक जाकिर अब्बास खान (49) को काफी समय तक चले मुकदमे के बाद कुछ अन्य लोगों के साथ विक्ट्री रेस्तरां के सुपरवाइजर लियाकत अली मोहम्मद इब्राहीम पर हमला करने और चोट पहुंचाने की साजिश रचने का दोषी पाया गया। ये लोग जम जम रेस्तरां के बगल में ही इब्राहीम के बिरयानी बेचने से नाराज थे।

वहीं स्ट्रेट टाइम्स की खबर के मुताबिक, जिला न्यायाधीश मैथ्यू जोसफ ने कहा कि यह मामला कारोबारी प्रतिद्वंद्विता का है।

अखबार ने कहा कि यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि किसी को भी, अपने निर्णय लेने की क्षमता पर क्रोध को हावी नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इसके फलस्वरूप आने वाला परिणाम बेहद गंभीर होता है।

अखबार के मुताबिक, न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हमारे समाज में घोर हिंसा के लिये कोई जगह नहीं है।

जाकिर के वकील ने कहा कि उसे जेल हो गई है लेकिन वह आगे अपील करेंगे।

जाकिर ने अपने कारोबारी सहयोगी और पुराने मित्र अनवर अंबिया कादिर मैदीन (50) को इब्राहीम पर हमला करने का निर्देश दिया क्योंकि वह उसके रेस्तरां पर बिरयानी बेचे जाने से नाराज था।

चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक, इस मामले में मैदीन को भी साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।

उसने इब्राहीम के चेहरे पर चाकू से हमला करने के लिये 26 अगस्त 2015 को भारतीय मूल के व्यक्ति जोशुआ नवींद्रन को 1700 सिंगापुरी डॉलर दिये थे।

जोशुआ को हमला करने और अन्य आरोपों में नवंबर 2016 में साढ़े छह साल कैद और छह बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई थी।

खबर में कहा गया कि जाकिर और मैदीन दोनों को, इब्राहीम को गंभीर चोट पहुंचाने की साजिश रचने के आरोप का दोषी पाया गया। इस हमले में इब्राहीम के चेहरे पर चोट का स्थायी निशान रह गया।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 11, 2020 07:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).